बिलासपुर

मनमौजी पटवारी पर गिरी निलंबन की गाज…नामांतरण मामलों में शासन के निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं करनें की गई थी शिकायत।

खासखबर छत्तीसगढ़ बिलासपुर। राजस्व विभाग के मनमौजी पटवारी पर निलंबन की गाज गिरी है पता चला कि नामांतरण मामलों में शासन के निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं करनें की ग्रामीणों ने लिखित शिकायत एसडीएम कोटा कार्यालय में की थी।

मिली जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा जिला बिलासपुर(छग) नें एक आदेश जारी कर रामफल वस्त्रकार पटवारी हल्का नम्बर 27 ग्राम मनपहरी तहसील कोटा को निलंबित कर दिया गया है।

जांच के दौरान पता चला कि उनके द्वारा ग्राम मनपहरी के खसरा नं 161/1,रकबा 0.121 जो कम्प्युटरीकृत खसरे में रवि पिता गोपाल लाजवन्तिन वा सीयाराम के नाम पर दर्ज है परन्तु भुईया आनलाईन रिकार्ड में मोहनलाल
पिता हीरालाल के नाम पर दर्ज होना पाया गया जो अनियमितता की श्रेणी में है। इस संबंध में की गयी शिकायत सही पाया गया।


इसी प्रकार राजस्व निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण पंजी वर्ष 2016-17 के नामांतरण कमांक 01 में पंचायत
के प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 16.12.2016 को फौती दर्ज की गयी है।
नामांतरण क.02 में नामांतरण क. 03 नामांतरण क. 07, नामांतरण कमांक 09 नामांतरण कमांक 10 एवं नामांतरण कमांक 14 में भी शासन के निर्धारित मापदंड के अनुसार नामांतरण नहीं किया गया है,नामांतरण पंजी वर्ष 2017-18 के जांच प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण कमांक 01,.02,07,.09,10,15,24,25 में भी शासन के निर्धारित मापदंड के अनुसार नामांतरण नही किया गया है। नामांतरण पंजी वर्ष 2018-19 के नामांतरण कमांक 04 में निर्धारित मापदंड का पालन नही किया गया है।


नामांतरण पंजी वर्ष 2019-20 के नामांतरण क. 04,.11,.13 में भी निर्धारित मापदंड का पालन नहीं किया गया है।


उक्त कृत्य अनियमता की श्रेणी में है जो शासन को भू-राजस्व राशि से क्षति पहुंचाया गया है।
रामफल वस्त्रकार पटवारी उक्त कृत्य के लिये छग सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है एवं निर्देशित किया गया है कि वे अपना समस्त प्रभार आदिल खान प.ह.नं. 40 मटसगरा को सौपा जाय।

निलंबन अवधि में निलंबित पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय कोटा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें
नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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