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60 साल की उम्र में “फरसा” लेकर डराना धमकाना पड़ गया भारी!

खबर खास छत्तीसगढ़ बिलासपुर। बदलते हुए परिवेश में ना केवल अपराधों में वृद्धि हो रही है,अपितु कानून एवं व्यवस्था की स्थिति भी दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आज ना केवल अपराधों में वृद्धि हुई है अपितु अपराध करनें की तकनीक भी विकसित हुई है इन परिस्थितियों में पुलिस कर्मियों के लिए कार्य करना एक चुनौती बन गया है।

इसी कड़ी में थाना- सीपत में
अप.क 329/ 22
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
धारा 341, 294, 506, भादवि 25, 27, आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी विनोद कुमार रजक पिता
दिलहरण रजक उम्र 30 साल निवासी सेलर थाना सीपत द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनॉक 28.07.22 के 18.30 बजे शाम को प्रार्थी अपने पुराने घर तरफ जा रहा था कि जितेन्द्र साहू के घर के सामने पहुचा तो गांव का रामायण प्रसाद साहू ने रास्ता रोककर माँ बहन की अश्लील गाली गलौच करते अपने हाथ में रखे लोहे के फरसा को लहराते हुये डरा धमका रहा है।

प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया जिसकी
सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देकर उनके मार्ग दर्शन में टीम बनाकर आज दिनॉक 30.07.2022 को आरोपी रामायण प्रसाद साहू पिता स्व. छेदीलाल साहू उम्र 60 साल निवासी सेलर धवैहा पारा थाना सीपत जिला बिलासपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांण्ड पर भेजा गया है।

फिलहाल पुलिस का कर्तव्य अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करनें वाले व्यक्तियों की सुरक्षा करना है और उक्त कार्यवाही में निरीक्षक हरीशचंद्र टांडेकर, उप.निरी. आर. एन. राठिया, प्र.आर.60 विजय कुजूर, प्र.आर. 492 सैययद अकबर अली, आरक्षक शरद साहू, प्रदीप सोनी प्रमोद केंवट,नें विशेष भुमिका निभाई।

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