डीईओ का आकस्मिक निरीक्षण…प्रधान पाठक व शिक्षक मिले अनुपस्थित…एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी।

खबर खास छत्तीसगढ़ बिलासपुर। विकास खण्ड शिक्षा कार्यालय मस्तूरी अंतर्गत संचालित सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों की लापरवाही का भेद तब उजागर हुआ जब जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा क्षेत्र के स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि स्कूल में पदस्थ शिक्षकों द्वारा सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियम 3 का पालन नहीं किया गया था।अकास्मिक निरीक्षण दिनांक 28.04.2022 में शा०प्रा०शा०देवगांव वि०ख०मस्तूरी जिला बिलासपुर
के चन्द्रभूषण सिंह राठौर , सहायक शिक्षक एलबी अनाधिकृत अनुपस्थित पाये गये, उपस्थित
कर्मचारियों के बयान अनुसार श्री राठौर सहायक शिक्षक एलबी नियमित उपस्थित नहीं रहते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी नें पाया कि प्रधान पाठक अजय रात्रे,चन्द्रभूषण सिंह राठौर,हरिशंकर डहरिया, सहायक शिक्षक सहायक शिक्षक एलबी, शा0प्रा0शा० देवगांव वि०ख०मरतूरी का
उपरोक्तानुसार कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण उनकी आगामी एक वेतन वृद्धि रोकी जाती है, साथ ही उन्हें भविष्य में गलतियों की पुनरावृत्ति न किये जाने की कड़ी चेतावनी भी दी जाती है ।
यह आदेश तत्काल प्रभाव-शील होगा।साथ ही विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मस्तूरी जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु अग्रेषित पत्र में स्पष्ट किया गया कि तदाशय की प्रविष्टि संबंधितों के सेवा अभिलेख में की जाये।