बिलासपुर

कोटवार से मुनादी करा,एक गरीब विधवा परिवार का गाँव में हुक्का पानी बंद…50 हजार रुपए का जुर्माना… शिकायत बाद भी प्रशासन मौन!

खबर खास छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज दिनांक 29 मार्च 2022 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चलाए जा रहे जनदर्शन में बहुत ही चौकाने वाली शिकायत सामने आई। शिकायत थी कि गाँव के सरपंच नें गाँव एक विधवा और उसके परिवार का बहिष्कार कर हुक्का पानी बंद कर दिया है इतना ही नहीं गाँव वालों को इस परिवार से बात चीत की मनाही और गाँव में स्थापित दुकान के दुकानदारों को समान देने की मनाही कोटवार द्वारा मुनादी कर दी गई है इससे बचने विधवा को 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड पटाना होगा। वहीं गाँव के लोगों द्वारा बहिष्कृत विधवा के परिवार से बातचीत करनें पर उन्हें भी 15 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा।

मामला कोटा थाना क्षेत्र, एसडीएम न्यायालय, एवं जनपद पंचायत कोटा अंतर्गत ग्राम पंचायत सल्का का है इस ग्राम पंचायत में प्रार्थिया चन्द्रमती खुसरो पति स्व जान सिंह खुसरो अपने दो बेटों के साथ निवासरत थी 4/3/2022 को विधवा के बड़े बेटे तोरन सिंह पर अपने दोस्त के साथ दो बकरी और एक बकरा चोरी का आरोप लगाया गया तब सरपंच भुवन सिंह जगत मीटिंग बुलाकर प्रार्थिया के बेटे और उसके दोस्त को मुजरिम करार देते हुए 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। अदा नहीं करनें पर सामाजिक एवं ग्रामीण बहिष्कार का फरमान जारी किया गया। साथ ही गुपचुप तरीके से लिखा पढ़ी कर प्रार्थिया एवं उसके पुत्र से दबाव डालकर हस्ताक्षर कराया गया। मना करनें पर प्रार्थिया के पुत्र के साथ मारपीट की गई। और प्रार्थिया को धमकी दी गई कि यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो 15 हजार रुपए प्रार्थिया को भी अदा करना होगा। इस डर से प्रार्थिया का बेटा गांव छोड़कर चला गया है। प्रार्थिया को डर है कि यह सब उसके घर,जमीन और जायजाद को हड़पने की साजिश है।

प्रार्थिया नें उक्त घटना की लिखित शिकायत 24/03/2022 को कोटा थाने में भी की थी किन्तु वहां उस विधवा की शिकायत को अनसुना करते हुए पावती भी नहीं दी गई। थकहार उसे एसपी कार्यालय में शिकायत देनी पड़ी।

बहरहाल उक्त मामले में शिकायत बाद भी स्थानीय प्रशासन और पुलिस का मौन होना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता नजर आता है। जरूरत है पीड़िता को न्याय दिलाने की, उसके लापता बेटे की खोजबीन करनें की और ग्रामीण बहिष्कार की सच्चाई को सामने लाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button