Uncategorizedबिलासपुर

देख लीजिए मुख्यमंत्री जी…कोरी रायल्टी पर्ची से हो रहा रेत का परिवहन!

खबर खास छत्तीसगढ़ बिलासपुर। खनिज विभाग और उनके जिम्मेदार अधिकारियों को मुख्यमंत्री के आदेश की जरा भी परवाह नहीं, इन जिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण में ठेकेदार द्वारा कोरे रायल्टी पर्ची देकर रेत का अवैध परिवहन करवाया जा रहा है,जिस वजह से सरकार को लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है।

खनिज विभाग और उसके अधिकारी यूं ही बदनामी नहीं झेल रहे हैं, चाहे मामला रेत के अवैध परिवहन का हो या खनन का या फिर आनन फानन में जारी की गई रायल्टी पर्ची (खनिज अभिवहन पास) का हो।

किन्तु इस बार मामला अधिकारियों द्वारा ठेकेदार को दिए जा रहे संरक्षण और ठेकेदार की मनमानी से जुड़ा हुआ है।

मामला रतनपुर स्थित ग्राम पंचायत गढ़वट से जुड़ा है जहां बीते दिनों में ग्राम पंचायत द्वारा रेत का अवैध परिवहन किए जाने पर ग्रामीणों द्वारा पुरजोर विरोध किए जाने के बाद खनिज विभाग के कुम्भकर्णीय नींद में सोए अधिकारियों नें ले देकर कार्यवाही की थी।

यह मामला खनिज अधिकारियों की उदासीन रवैये को लेकर काफी सुर्खियों में था।

अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी खनिज अधिकारियों की उदासीनता के चलते फिर रेत का अवैध कारोबार चालू किया गया तब एक ट्रैक्टर चालक की रेत परिवहन के दौरान रेत भरी ट्रेक्टर पलट जाने से मौत हो गई। इस मामले में भी खनिज विभाग की उदासीनता साफ झलकती है।

कल ग्रामीणों नें खनिज अधिकारियों की उदासीनता और ठेकेदार से सांठगांठ उजागर कर दिया। उन्होंने कहा कि खनिज अधिकारी अब उनका फोन नहीं उठाते हमनें फोन किया था ये बतलाने के लिए की सरपंच प्रतिनिधि फिर ट्रेक्टर लगा कर भंडारित रेत का परिवहन बिना किसी वैध दस्तावेज के कर रहे हैं तब सरपंच प्रतिनिधि नें कोरा रॉयल्टी पर्ची दिखाया और बताया कि उन्हें ठेकेदार द्वारा रेत परिवहन के लिए दिया गया है।

ग्राम गढ़वट में रेत चोरों द्वारा अवैध रूप से भंडारित रेत के चोरों को पकड़ने की बजाय लावारिस घोषित करनें वाले नकारे खनिज विभाग के अधिकारियों नें रेत को आनन फानन में राधेश्याम अग्रवाल को दे दिया वहीं ठेकेदार राधेश्याम अग्रवाल द्वारा जारी रॉयल्टी पर्ची का दुरुपयोग किया जा रहा है ऐसा ग्रामीणों का कहना है।

अब जरा खनिज अधिकारी भी अपने विभाग से जारी रायल्टी पर्ची पर एक नजर डालें और देखे की उनके द्वारा आनन फानन में जारी की गई रायल्टी पर्ची का कैसे दुरपयोग किया जा रहा है। अवधि निकल जाने के बाद भी पर्ची का उपयोग वह भी कोरा अपने आप में खनिज अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करता नजर आता है।

क्या है नियम

समस्त प्रविष्टियाँ, किसी भी प्रकार के उपरिलेखन के बिना, केवल बाल प्वाइंट पेन से भरा जाना चाहिए तथा स्पष्ट रूप से सुवाच्य होना चाहिये।
अभिवहन पास के द्वितीय प्रति हेतु, दोनों तरफ कार्बन पेपर का उपयोग किया जाना चाहिये।

उपरोक्त उल्लिखित अनुसार आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात्, द्वितीय प्रति, वाहन के चालक को दी जाये एवं मूल प्रति, अभिवहन पास पुस्तिका में रखी जाये।
खान से गंतव्य स्थल तक निर्धारित परिवहन मार्ग में वर्तमान में स्थित तीन प्रमुख स्थानों के नाम का उल्लेख किया जाये।

उपरोक्त किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन का, अवैध खनिज परिवहन के रूप में अर्थ लगाया जायेगा तथा दण्डनीय होगा।

बहरहाल अधिकारियों को चाहिए कि जितने भी रेत के अवैध भंडारण पर रायल्टी पर्ची जारी की गई है उसकी सूक्ष्मता से जांच करें ताकि सरकार को राजस्व का लाभ हो, रेत चोरों को नहीं!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button