जन सूचना अधिकारी को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का समुचित ज्ञान (knowledge) नही- राज्य सूचना आयोग

खासखबर छत्तीसगढ़ बिलासपुर। सभी जानते हैं कि जिले में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 किस तरह से संचालित हो रहा है। जनसूचना अधिकारी समय सीमा में जानकारी नहीं देते दूसरी ओर अपील करने के बाद भी जन सूचना अधिकारी कोई जानकारी नहीं देते और अपीलार्थी राज्य सूचना आयोग में आवेदन करना पड़ता है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रकरण की सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त को अपने आदेश में लिखना पड़ता है कि जन सूचना अधिकारी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का समुचित ज्ञान नहीं है।
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना
अपील प्रकरण कमांक A/1314/2020
जनसूचना अधिकारी के द्वारा मूल आवेदन प्राप्त होने पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। साथ साथ प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद उनके द्वारा तब कार्यवाही की गई जब आवेदक के द्वारा द्वितीय अपील प्रस्तुत कर दी गई। उपस्थित जन सूचना अधिकारी को सुना गया।
किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जन सूचना अधिकारी श्री पवित्र सिंह बेदी को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों की समुचित ज्ञान (knowledge) नही है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(8)(क)(v) के तहत कलेक्टर
जिला बिलासपुर को अनुशंसा की जाती है कि वह जन सूचना अधिकारियों
का समय समय पर प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला/सेमीनार आयोजित कर करें।