Uncategorizedबिलासपुर

मंत्री जी…सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी पिछले एक साल में नहीं हुआ खसरा संधारण एवं दुरुस्तीकरण…आवेदक नें कि विभागीय जांच की मांग।

खासखबर छत्तीसगढ़ बिलासपुर। राजस्व मंत्री जी देखिए अपनें विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की करतूत। राजस्व विभाग में अधिकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी किस तरह से निभा रहे हैं इसकी बानगी इस पत्र के माध्यम से देखने को मिली, जिसमें आवेदक नें खसरा संधारण एवं दुरुस्तीकरण की सभी प्रक्रिया पूर्ण कर दी बावजूद इसके मामले से जुड़े अधिकारी आवेदक को पिछले एक साल से चक्कर काटनें मजबूर कर रहे हैं।आवेदक नें राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को उजागर करते हुए कमिश्नर बिलासपुर को पत्र लिखकर विभागीय जांच कर दोषी अधिकारी और कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है।

img-20260814-wa00504372104065216457982.jpg
img-20260814-wa00496395213310282898365.jpg
WhatsApp Image 2026-08-15 at 08.49.52 (1)
WhatsApp Image 2026-08-15 at 08.49.52
img-20260814-wa00183861851202196550809.jpg

WhatsApp Image 2026-08-15 at 09.12.23 (1)
WhatsApp Image 2026-08-15 at 09.12.22
WhatsApp Image 2026-08-15 at 09.18.28
WhatsApp Image 2026-08-15 at 09.12.23
WhatsApp Image 2026-08-15 at 09.12.24

आवेदक के पत्रानुसार न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा जिला बिलासपुर (छग) के रा.प्र.क्र. 621/अ-2/2019-20 मौजा रतनपुर तहसील कोटा में आवेदिका श्रीमती रेहाना बानो पति जावेद अली, मोहम्मद उस्मान कुरैशी पिता शेख नूर मोहम्मद निवासी रतनपुर तहसील कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.) बनाम अनावेदक छ.ग. शासन में आदेश पारित दिनांक 17 अगस्त 2020 का परिपालन पालन सुनिश्चित कराकर दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई बाबत।

WhatsApp Image 2026-08-15 at 09.22.33
WhatsApp Image 2026-08-15 at 09.20.34
WhatsApp Image 2026-08-15 at 09.19.54
WhatsApp Image 2026-08-15 at 09.19.57
WhatsApp Image 2026-08-15 at 09.22.50

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा जिला बिलासपुर (छग) के रा.प्र.क्र. 621/अ-2/2019-20 मौजा रतनपुर तहसील कोटा में आवेदिका श्रीमती रेहाना बानो पति जावेद अली, मोहम्मद उस्मान कुरैशी पिता शेख नूर मोहम्मद निवासी रतनपुर तहसील कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.) बनाम अनावेदक छ.ग. शासन में आदेश पारित दिनांक 17 अगस्त 2020 के परिपालन में हमारे द्वारा 21 अगस्त 2020 को भारतीय स्टेट बैंक 4571 शाखा कलेक्टरेट बिलासपुर (छ.ग.) में वर्ष 2019-20 से वार्षिक पुनः निर्धारण 3563 रूपए एवं प्रीमियम 7199 रूपए, अधोसंरचना विकास उपकर 401 रूपए, पर्यावरण उपकर 401 रूपए चालान के माध्यम से शासकीय खजाने में जमा करा दी गई है।

WhatsApp Image 2026-08-15 at 10.06.27
WhatsApp Image 2026-08-15 at 11.47.36
WhatsApp Image 2026-08-15 at 11.46.58
WhatsApp Image 2026-08-15 at 09.26.45
WhatsApp Image 2026-08-15 at 11.46.59

यह कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा जिला बिलासपुर (छग) के आदेशानुसार चालान की चार मूल प्रति न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा जिला बिलासपुर छग में 14 सितंबर 2020 को जमा कर दी गई है।

संलग्न सहपत्र अ
यह कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा जिला बिलासपुर (छग) के आदेश का परिपालन कर अब तक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी परिवर्तित भूमि ग्रामीण बिलासपुर के द्वारा खसरा संधारण कर खसरा दुरूस्त कर आवेदक और न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा जिला बिलासपुर (छग) को खसरा संधारण की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं कराया जा है।

यह कि जारी आदेश के एक साल की अवधि बीतने के बाद भी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा दुरूस्त खसरा की कापी प्रदान नहीं की गई है और न ही इस संदर्भ में हमें लिखित या मौखिक रूप से सूचित किया गया है।

यह कि मेरे द्वारा 11 जनवरी 2021 को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा जिला बिलासपुर (छग) के समक्ष पत्र प्रस्तुत कर परिवर्तित भूमि का खसरा सुनिश्चित करना निवेदन किया गया है इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

संलग्न सह पत्र ग यह कि मेरे द्वारा 15 जून 2021 को आनलाइन पीजी पोर्टल में खसरा संधारण सुनिश्चित करने निवेदन किया गया जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर पीएमओपीजी/ई/2021/0174657 है इसमें कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोटा जिला बिलासपुर के प्रतिवेदन क्रमांक /1572/जशिनिप्र/पीजीएन/2021 कोटा दिनांक 10.03.2021 द्वारा खसरा आदेश पारित किया जा चुका है एवं आवेदक को उसकी प्रति प्रदान करने हेतु अधीक्षक भू-अभिलेख शाखा परिवर्तित भूमि ग्रामीण क्षेत्र बिलासपुर को प्रेषित किया गया है और रिमार्क कर प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है। मुझे आज दिनांक तक संधारित खसरे की प्रति प्रदान नहीं की गई है और ना ही जिला प्रशासन के वेबसाइट पर परिवर्तित भूमि के खसरा संधारण की जानकारी प्रदर्शित हो रही है।

यह कि परिवर्तित भूमि के खसरा संधारण न कर माननीय छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी (सी) क्रमांक 961/20 में पारित आदेश दिनांक 18 मई 2020 की भी अवहेलना की जा रही है।

संलग्न सह पत्र घ
यह कि छग शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का आदेश क्रमांक एफ 4 – 46/सात/-1/2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11.09.2019 में आवेदन तिथि से 15 दिन की अवधि में डायवर्सन करने के आदेश की अवहेलना कर छत्तीसगढ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की नियम तीन के विपरीत गंभीर कदाचरण किया जा रहा है।

अस्तु महोदय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा जिला बिलासपुर (छग) के रा.प्र.क्र. 621/अ-2/2019-20 मौजा रतनपुर तहसील कोटा में आवेदिका श्रीमती रेहाना बानो पति जावेद अली, मोहम्मद उस्मान कुरैशी पिता शेख नूर मोहम्मद निवासी रतनपुर तहसील कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.) बनाम अनावेदक छ.ग. शासन में आदेश पारित दिनांक 17 अगस्त 2020 का परिपालन पालन सुनिश्चित कर मामले में लापरवाही बरत रहे दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच कर कड़ी कार्रवाई करने उचित पहल करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button