बिलासपुर

सावधान, नशे की हालत में वाहन ना चलायें…मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अंतर्गत हो रही है कार्यवाही।

खासखबर छत्तीसगढ़ बिलासपुर। नशे में वाहन चलाने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट की प्रभावी कार्यवाही की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा द्वारा पूर्व में यातायात के अधिकारियों की बैठक लेकर यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के संबंध में निर्देश दिए हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रोहित बघेल द्वारा पूर्व में निरंतर रूप से मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में कार्यवाही की जा रही है, साथ ही साथ सड़क दुर्घटनाओं मुख्य रूप से नशे की हालत में वाहन चलाना होता है, इसे ध्यान में रखते हुए पूर्व में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अंतर्गत कार्यवाही की गई थी, इसी तारतम्य में आज दिनांक 08 अगस्त को यातायात की भारी वाहन चालक एवं अन्य चालकों पर यातायात की प्रभावी कार्यवाही की गई।

इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात)रोहित बघेल ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर मेरे द्वारा समस्त स्वयं एवं पांचो थाना के प्रभारियों को ऐसे वाहन चालक जो नशे की हालत में वाहन चलाते पाए जाते हैं उन पर कार्यवाही के निर्देश दिया गया।

जिसमें आज शहर के महत्वपूर्ण बाहरी मार्ग, जिन स्थानों पर दुर्घटनाओं की संभावना सर्वाधिक रहती है, सकरी बाईपास, महमद तिराहा, पेंड्रीडीह बाईपास,मोपका तिराहा पर भारी वाहन चालकों को नशे की हालत में पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अंतर्गत कार्यवाही की गई। इस सघन चेकिंग अभियान में कुल 13 वाहन चालक नशे की हालत में पाए जाने पर प्रकरण माननीय न्यायालय हेतु पेश किया जाएगा।

आज की इस कार्यवाही में निरीक्षक एस0 एक्का, अरविंद किशोर खलखो राकेश चौबे , बृजलाल, आर0एन0सक्सेना द्वारा कार्यवाही की गई।

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